उत्तराखंड सरकार ने कोविड की बंदिशें एक माह के लिए बढ़ा दी है। गाइड लाइन में पूर्व में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। पहली बार गाइड लाइन की बंदिशें पूरे एक माह के लिए बढ़ाई गई हैं। नई गाइड लाइन 20 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड में प्रवेश पर वैक्सीन की एक डोज लगा चुके व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रखी है, जबकि दो डोज लगा चुके व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश की अनुमति पूर्व की भांति दी जाएगी।
चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया है। यहां भी वैक्सीन के एक डोज वाले व्यक्तियों के लिए 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता बरकरार की गई है। सरकार ने शादी-समारोह में वेडिंग प्वाइंट और होटल व ढाबों के क्षमता के 50 फीसदी लोगों को एकत्र करने की इजाजत दी है। इसी तरह कोचिंग संस्थानों में अभी भी क्षमता के 50 फीसदी छात्र-छात्राएं एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है।