देहरादून। सरकार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों (पति या पत्नी) को भी पेंशन देगी। ऐसे चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को हर महीने 3100 रुपये पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की थी। गृह विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। बृहस्पतिवार को अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने इसका शासनादेश जारी किया।
प्रदेश सरकार 2016 से चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। यह पेंशन आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों से भिन्न है। यह पेंशन उन चिह्नित आंदोलनकारियों को दी जा रही है, जो राजकीय सेवा में नहीं हैं या किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं ले रहे हैं। पिछले काफी समय से चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ देने की मांग की जा रही थी।
मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम केदौरान आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन लाभ देने की घोषणा की थी। शासनादेश के मुताबिक राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद सरकार उनके आश्रितों को भी 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी।