उत्तराखंड रोडवेज का फैसला,बस दुर्घटना में मृत्यु पर अब दो नहीं सात लाख मिलेगा मुआवजा

News Khabar Express

रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब दो लाख नहीं, बल्कि सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है।

विधानसभा में मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

 

Next Post

द्वितीय और तृतीय केदार के द्वार, खुलने की तिथि बैसाखी पर हुई घोषित

द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 22 मई को द्वितीय केदार मद्महेश्वर और 26 अप्रैल को तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलेंगे। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर मिथुन लग्न में […]

You May Like