अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों ठुकराया है। हाईकोर्ट ने SIT जाँच परअपना विश्वास जताया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था और आज हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका ख़ारिज कर दी। हाईकोर्ट ने SIT की जाँच को सही बताया और ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं