महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण विधेयक राजभवन भेजा गया

News Khabar Express

उत्तराखंड में महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार बहुत जल्द मिलने वाला है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधायी विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक सोमवार को राजभवन भेज दिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा।उच्च न्यायालय में शासनादेशों पर रोक के बाद से महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर संशय बन गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शासन ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट से स्थगन आदेश लेने के साथ ही अधिनियम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। 30 नवंबर को सरकार ने विधानसभा में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराया। अपर सचिव (विधायी) महेश कौशिबा ने विधेयकों को राजभवन भेज दिए जाने की पुष्टि की है।

Next Post

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र व राज्य सरकार पर लगाया आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छावाला प्रकरण और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में केंद्र व राज्य सरकार पर लचर पैरवी का आरोप लगाया है। शीघ्र ही दोनों मामलों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू से मिलेगा  दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में प्रवासी उत्तराखंडयों की एक बैठक को […]

You May Like