उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए है। मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में अतिक्रमण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। खण्डपीठ ने इस मामले में एक नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 4300 परिवार प्रभावित होंगे।
बिलावल भुट्टो को हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने भेजा नोटिस
Tue Dec 20 , 2022
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं संघ पर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कानूनी को नोटिस भेजा है। उन्होंने 15 दिन में नोटिस का जवाब न दिए जाने पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ भारत के सक्षम न्यायालय […]

