उत्तराखंड में आचार संहिता लागू…रहेंगे ये प्रतिबंध, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

News Khabar Express

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 15-चकराता, 16-विकासनगर, 17-सहसपुर, 19- रायपुर, 20-राजपुर रोड, 21-देहरादून कैंट एवं 22-मसूरी शामिल हैं। हरिद्वार लोस. में देहरादून की 18-धर्मपुर 23-डोईवाला एवं 24-ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिले में शांति बनाए रखने एवं निर्वाचन के सफल संचालन के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी।

    • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगें।
    • उप जिलाधिकारी-प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक-जुलूस नहीं निकलेगा।
    • किसी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय को लेकर कोई भड़काऊ वक्तव्य नहीं दे सकेंगे, ना ही किसी प्रकार के इशारे कर सकेंगे।
    • किसी प्रकार के प्रचार के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट-नगर मजिस्ट्रेट-सहायक रिटर्निंग ऑफिसर-रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति जरूरी होगी।
    • कोई भी व्यक्ति अफवाहें नहीं फैलाएगा, ना ही नोटिस, पर्चे, इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे पारस्परिक द्वेष फैलने की संभावना हो।तीन वाहनों से अधिक के काफिले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए सार्वजनिक सभा नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिबन्ध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि पर लागू नहीं होगा
    • व्यक्ति, संस्थान या राजनैतिक दल सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे के अलावा अतिरिक्त लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग में नहीं ला सकेंगे। सामान्य स्थिति में इसके प्रयोग के लिए अनुमति जरूरी होगी।
    • वाहनों का प्रयोग करने के लिए राजनैतिक दल,अभ्यर्थी आदि को लिखित अनुमति प्राप्त कर होगी।
    • वाहनों को प्राप्त वाहन पास तथा लाउडस्पीकर या किसी ध्यनि विस्तारक यंत्र की अनुमति को विंड स्कीन पर चस्पा करना होगा।
    • मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनैतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार में नहीं किया जाएगा।
    • कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदाता पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रों पर इश्तहार, झंडा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा।
    • कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल मतदान के दिन मतदान केन्द्रों की 200 मी. परिधि में मतदान स्टालों का निर्माण नहीं करेगा।
    • अभिकर्ताओं-कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप-वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुर्सी अनुमन्य होगी।
    • अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च 2024, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 (बुधवार), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 28 मार्च 2024, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 (शनिवार), मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024, मतगणना की तिथि 04 जून 2024, 06 जून 2024 को निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न करा ली जाएगी।

    जरूरी बातें

    • प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम राशि 95 लाख निर्धारित की गयी है।
    • आदर्श आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक की धनराशि जिसका स्रोत्र स्पष्ट नहीं होगा, जब्त किया जा सकता है।
    • सभी नागरिक 50,000 की नकद धनराशि के परिवहन के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
    • सामान्य निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा।
    • मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदिन दस्तावेज से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
    • आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक-डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र (यूडीआईडी) मान्य होगा।
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