मकान और भूखंड बेचने वाले कारोबारी अब नही कर पाएंगेमनमानी और धोखाधड़ी

News Khabar Express

उत्तराखंड में मकान और भूखंड बेचने में रीयल एस्टेट से जुड़े कारोबारी अब मनमानी और धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भू संपदा विनियमन एवं विकास(विक्रय करार) नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 14 अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी जिसमें स्कूलों में 12वीं कक्षा तक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पाठ्यक्रम शुरू करना प्रमुख है।

बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण(रेरा) की ओर से केंद्र की तर्ज पर तैयार नियमावली पर चर्चा हुई। इसमें मकान या प्लाट खरीदने वाले और बिल्डर के बीच क्रय-विक्रय अनुबंध के लिए एक प्रारूप तैयार करने पर सहमति बनी। अभी तक अनुबंध को बिल्डर अपनी मनमर्जी से तैयार करते थे, जिसमें खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की अधिक आशंकाएं रहती हैं। नियमावली में निर्माण के आधार पर खरीददारों से भुगतान समेत अन्य शर्तें तय की गई हैं।

 

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