नैनीताल उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में 21फरवरी यानि सोमवार से सामान्य ढंग से सुनवाई शुरू हो जायेगी। इस दौरान भी कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करना होगा। इस आशय की जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दी। उन्होंने कहा कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश के आदेश पर सोमवार से हाईकोर्ट में सामान्य दिनों की भांति सभी मामलों की सुनवाई होगी। किन्तु कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा है। बताया गया है कि कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व वादकारियों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।